ऋण प्राप्त करने हेतु आवश्यक अभिलेख:-
1- ऋण आवेदन पत्र (शाखा पर उपलब्ध)।
2- वर्तमान फसली वर्ष की खसरा, खतौनी अथवा किसान बही।
3- कृषक का नवीनतम पासपोर्ट साइज 2 फोटो।
4- आधार कार्ड, राशनकार्ड, केवाईसी फार्म(शाखा पर उपलब्ध)।
5- कृषि भूमि के अतिरिक्त भवन, भूखंड, दुकान आदि पर ऋण सुविधा उपलब्ध।
6- ऋण के सापेक्ष कृषि अथवा अन्य अचल सम्पत्ति दोगुने मूल्य की।
ऋण प्राप्त करने हेतु प्रक्रिया :-
1- शाखा पर ऋण लेने हेतु रू0 200/- का ऋण आवेदन पत्र उपलब्ध होता है।
2- ऋण आवेदन पत्र के साथ कृषक का फोटो, नवीनतम खसरा-खतौनी, आधार कार्ड, राशनकार्ड, केवाईसी फार्म व अन्य प्रपत्र लेकर ऋण आवेदन पत्र को पूर्ण भरकर जमा किया जाता है।
3- ऋण प्रार्थनापत्र जमा करते समय कृषक से रू0 3/- का सदस्यता शुल्क, सहभागीदार की स्थिति में रू0 3/- नाममात्र सदस्यता शुल्क तथा एक अग्रिम अंशधन रू0 100/- जमा कराया जाता है।
4- शाखा कर्मचारी/अधिकारी द्वारा कृषक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रपत्रों की जांच व स्थानीय जांच की जाती है तथा ऋण प्रार्थनापत्र को पूर्ण करते हुए प्रोजेक्ट का अप्रेजल भरा जाता है।
5- शाखा प्रबन्ध समिति द्वारा जांच में सही पायी गयी ऋण पत्रावलियों को कृषक की ऋण भुगतान क्षमता के अनुसार ऋण धनराशि स्वीकृत की जाती है तथा कृषक को ऋण स्वीकृति पत्र (एल0एस0ओ0) पंजीकृत प्रेषित किया जाता है।
6- ऋण पत्रावली स्वीकृति के पश्चात लघु/सीमान्त कृषक से स्वीकृत ऋणराशि का 5% व अन्य कृषक से 6% शेष अंशधन तथा लघु/सीमान्त कृषक से प्रशासनिक शुल्क स्वीकृत ऋणराशि का 0.5% या रू0 1000/- एवं अन्य कृषक से स्वीकृत ऋणराशि का 1% या रू0 2000/- जो भी न्यूनतम हो लिया जाता है।
7- शाखा द्वारा कृषक की भूमि व अचल सम्पत्ति को बन्धक कर, बन्धकपत्र निष्पादित किया जाता है जिसमे 02 गवाहों की आवश्यकता होती है। तत्पश्चात पैनल अधिवक्ता द्वारा भूमि व अचल सम्पत्ति के भारमुक्त की जांच की जाती है तथा शाखा को सम्बन्धित कृषक की भूमि व अचल सम्पत्ति का भारमुक्त प्रमाणपत्र निर्गत किया जाता है।
8- शाखा द्वारा कृषक की भूमि व अचल सम्पत्ति में भार अंकन के उपरान्त कृषक को चेक/आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ऋण प्रदान किया जाता है।